Air India News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस एअर इंडिया को एक नियम का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कंपनी पर एक करोड़ का जुर्माना ठोका है, क्योंकि कंपनी के एयरबस ए320 प्लेन ने जरूरी परिमशन लिए बिना उड़ान भरी और यात्रियों की जान को खतरे में डाला। ऐसा एक या 2 बार नहीं, बल्कि 8 बार किया गया है।
टॉप मैनेजमेंट लापरवाही के लिए जिम्मेदार
DGCA ने कंपनी की हरकत को गंभीर किस्म का उल्लंघन माना और लापरवाही बरतने के लिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया। DGCA का कहना है कि 8 बार ऐसा हुआ जब, एयरबस ने सेफ्टी सर्टिफिकेट लिए बिना कई देशों और शहरों के लिए उड़ानें भरीं। इनमें नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद की कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इसलिए जुर्माना ठोका जा रहा है।
हर साल DGCA जारी करता है सर्टिफिकेट
DGCA के अनुसार, 24-25 नवंबर 2025 को उड़ान भरने के लिए बेहद अनिवार्य एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) नहीं लिया था। यह सर्टिफिकेट हर साल DGCA के द्वारा जारी किया जाता है और इसे हासिल करने के लिए कंपनी के प्लेन को सभी जरूरी सुरक्षा मानक पूरे करने होते हैं। सर्टिफिकेट के बिना उड़ान भरना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और संबंधित पर जुर्माना लगाया जाता है।
डीजीसीए ने माना बेहद गंभीर
डीजीसीए ने एयर इंडिया के इस उल्लंघन को बेहद गंभीर माना है। एनडीटीवी के मुताबिक इसे एयरलाइन की कैजुअल अप्रोच बताया गया है। जानकारी के मुताबिक डीजीसीए ने कहाकि इस तरह के उल्लंघन को लेकर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा संभव हो सकती थी, उतनी पेनाल्टी लगाई गई है। जब किसी संस्था पर जुर्माना लगाया जाता है तो जिम्मेदार मैनेजर को नोटिस दी जाती है। डीजीसीए ने शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय की है, और एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन को इस चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
एयर इंडिया ने क्या कहा
डीजीसीए के आदेश का जवाब देते हुए, एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहाकि एयर इंडिया ने 2025 में स्वेच्छा से रिपोर्ट किए गए एक घटना से संबंधित डीजीसीए आदेश की प्राप्ति को स्वीकार किया है। सभी पहचाने गए गैप्स को तब से संतोषजनक रूप से संबोधित किया गया है, साथ ही प्राधिकरण के साथ साझा किया गया है। एयर इंडिया अपने संचालन की निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता में अडिग है।
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