दिल्ली और नोएडा में सुपरटेक के फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं. कोर्ट ने इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को 2 साल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सुपरटेक के 51 हजार से ज्यादा घर खरीदने वालों को राहत मानी जा रही है. ये सभी 10 साल से ज्यादा समय से अपना फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश को बरकार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश मे कोई भी अदालत या फोरम दखल नहीं देगी.
यह खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा फैसला है, जिन्होंने साल 2010 से 2012 तक सुपरटेक में फ्लैट बुक करवाया था. लेकिन उन्हें फ्लैट मिला नहीं था. सुपरटेक ने इन फ्लैट्स का अभी तक काम नहीं पूरा किया है. आरोप है कि कंपनी ने पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया.
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