अब ट्रैफिक चालान से घबराएं नहीं, 45 दिन में दे सकते हैं चुनौती, जानिए क्या है पूरा नियम?

अगर आपके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान का मैसेज आया है और आपको लगता है कि चालान गलत है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने ट्रैफिक ई-चालान को लेकर साफ नियम बनाए हैं. अब कोई भी व्यक्ति चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर उसे चुनौती दे सकता है. इसका मकसद लोगों को सही मौका देना है ताकि गलत चालानों को सुधारा जा सके. जब आपके नाम पर ई-चालान कटता है, तो आपको उसे मानने या चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय मिलता है. अगर आपने इस समय के अंदर कुछ नहीं किया, तो माना जाएगा कि आपने चालान स्वीकार कर लिया है. इसके बाद चालान की रकम भरना जरूरी हो जाएगा.

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चालान को चुनौती कैसे दें?

चालान को चुनौती देने के लिए आपको echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां वाहन नंबर या चालान नंबर डालकर लॉग-इन करें. अगर चालान गलत है, तो आप अपनी बात लिख सकते हैं और साथ में सबूत भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे फोटो या वीडियो. आपके द्वारा दी गई जानकारी को ट्रैफिक विभाग का अधिकारी देखेगा. अधिकारी को 30 दिनों के अंदर फैसला लेना होगा. अगर आपकी बात सही पाई गई, तो चालान रद्द कर दिया जाएगा. अगर अधिकारी आपकी बात से सहमत नहीं हुआ, तो चालान को सही मानते हुए उसकी वजह साफ की जाएगी. अगर आप अधिकारी के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं. इसके लिए आपको चालान की रकम का 50% पहले जमा करना होगा. चालान पर आखिरी फैसला अदालत का होगा.

चालान नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर आपने न तो चालान भरा और न ही उसे चुनौती दी, तो परेशानी बढ़ सकती है.
• आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और RC से जुड़ी सेवाएं रोकी जा सकती हैं.
• बार-बार नोटिस भेजे जा सकते हैं.
• वाहन और लाइसेंस को ‘Not to be Transacted’ की कैटेगरी में डाला जा सकता है.

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किन चालानों पर लागू है नियम?

ये नियम उन चालानों पर लागू होता है जिन्हें मौके पर या ऑनलाइन भरा जा सकता है, यानी कंपाउंडेबल चालान. कुल मिलाकर, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रैफिक चालान गलत है, तो समय रहते उसे चुनौती दें. 45 दिन की सीमा का ध्यान रखें, वरना बाद में जुर्माना भरना ही पड़ेगा.

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