कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में जारी किया समन, पेश होने के निर्देश


कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें और तीन अन्य आरोपियों को बाल यौन उत्पीड़न के मामले में 2 दिसंबर को पेश होने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में यह समय जारी किया है. 

आरोप है कि 17 साल की नाबालिग ने 2 फरवरी 2024 को बेंगलुरु स्थित घर में मुलाकात के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले में नाबालिग और उसकी मां ने शिकायत दर्ज की थी. उस मुलाकात का उद्देश्य पहले से दर्ज एक यौन उत्पीड़न मामले और अन्य समस्या से निपटारे की मांग करना था. आरोप लगा है कि नाबालिग को मुलाकात के दौरान यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. हालांकि इस केस में याचिकाकर्ता नाबालिग की मां का खराब स्वास्थ्य के चलते निधन हो गया. अब इस मामले मे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने येदियुरप्पा और तीन अन्य लोग, जिनमें अरुणा, रुद्रेश, मारीस्वामी शामिल हैं, उनके नाम का समन जारी किया है. सभी को 2 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है. 

हाईकोर्ट ने दी ट्रायल की मंजूरी

हाल ही में इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. नवंबर को हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों की तरफ से केस खारिज करने की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने संगीन धाराओं के तहत मामले में समन जारी करने के आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. 

इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि ट्रायल कोर्ट को अगर आवश्यक न हो, तो येदुयुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. उनकी तरफ से दायर अवकाश याचिका पर विचार भी किया जाएगा. हाईकोर्ट के जज ने स्पष्ट किया था कि येदियुरप्पा अदालत से मुकदमे से बरी होने की याचिका दाखिल कर सकते हैं. 

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