नेशनल हेराल्ड मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में आज शनिवार (29 नवंबर, 2025) को फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद आदेश को 29 नवंबर, 2025 तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने कहा था कि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के निर्देश पर केस फाइल का निरीक्षण करने के बाद अतिरिक्त स्पष्टीकरण और दलीलें पेश की हैं. अदालत अब इस पर अपना आदेश शनिवार (29 नवंबर, 2025) को सुनाएगी.
ED ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी समेत अन्य को बनाया आरोपी
रॉउज एवन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर आदेश टाल दिया था क्योंकि उसे केस फाइलों की दोबारा जांच जरूरी लगी थी. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया है.
ईडी का आरोप है कि इन नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, जो पहले नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, गांधी परिवार की हिस्सेदारी यंग इंडियन में 76 प्रतिशत है, जिसने कथित रूप से सिर्फ 90 करोड़ रुपये के लोन के बदले AJL की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया.
रॉउज एवन्यू कोर्ट में आज का दिन बेहद अहम
जांच एजेंसी ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है. हालांकि, ईडी की जांच पर कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जबकि ईडी का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं. अब सभी की नजरें 29 नवंबर टिकी है, जब अदालत इस पर अपना आदेश सुनाएगी.
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