Stocks in Focus: ब्रिटिश कंपनी डियाजियो के मालिकाना हक वाली शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने बताया कि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग द्वारा अब तक लगाए गए 443 करोड़ रुपये के जल शुल्क के दावे को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि वह यूनाइटेड स्पिरिट्स से लिया जाने वाला पानी का शुल्क दो हिस्सों में अलग-अलग करे। एक हिस्सा कच्चे माल (raw material) में इस्तेमाल होने वाले पानी का और दूसरा हिस्सा उत्पादन प्रक्रिया (process) में इस्तेमाल होने वाले पानी का।
इसके लिए विभाग को तीन महीने का समय दिया गया है। जब यह अलग-अलग शुल्क तय हो जाएंगे, तो वे नवंबर 2018 से अब तक के पानी के बिलों को मिलाकर नए, सही बिल कंपनी को भेजेंगे। यानी पुराने और नए दोनों बिलों का हिसाब बराबर किया जाएगा।
अंतरिम राशि जमा करना जरूरी
अदालत ने यूनाइटेड स्पिरिट्स से 66.50 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा करने को कहा है। यह रकम बाद में मिलान किए गए जल बिल में एडजस्ट की जाएगी। कंपनी ने बताया कि वह अभी अगले कदम पर विचार कर रही है।
यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कहा कि उसने जोखिम का आकलन किया है। इस फैसले से कोई बड़ा नकारात्मक वित्तीय असर नहीं होने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि उसके पास इस मामले में मजबूत कानूनी आधार है।
यह मुकदमा कई पक्षों से जुड़ा है। इसमें महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण (MWRRA) और जल संसाधन विभाग के विभिन्न अधिकारी शामिल हैं।
यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को एनएसई पर 1.75% की बढ़त के साथ ₹1,347.50 पर बंद हुए। कंपनी के स्टॉक्स में काफी समय से सुस्ती दिख रही है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 4.17% गिरा है। वहीं, 1 साल में इसने 16.35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक का हाई लेवल 1,700.00 रुपये और लो-लेवल 1,271.10 रुपये है।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
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