‘यह रवैया ठीक नहीं’, अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास न देने पर HC ने केंद्र मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक सरकारी आवास क्यों नहीं दिया गया. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा सरकार का रवैया फ्री सिस्टम फ़ॉर आल जैसा प्रतीत हो रहा है और वह चुन चुन कर लोगों को घर आवंटित नहीं कर सकती. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 सितंबर तक उन रिकॉर्ड्स को पेश करने का निर्देश दिया है जिसमें जनरल पूल आवास आवंटन की नीति और मौजूदा वेटिंग लिस्ट की पूरी डिटेल हो.

35 लोदी स्टेट का आवास मांगा था- वकील

आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि पार्टी ने केजरीवाल के लिए 35 लोदी स्टेट का आवास मांगा था. जो पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास था. लेकिन सरकार की ओर से बार-बार समय मांगने के बावजूद यह बंगला किसी और को आवंटित कर दिया गया.

35 लोदी स्टेट एक राज्य मंत्री को आवंटित- केंद्र के वकील

हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने मन की आवास 35 लोदी स्टेट एक राज्य मंत्री को आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल को किसी खास सरकारी आवास  की मांग करने का अधिकार नहीं है, और सरकारी आवासों की लंबी वेटिंग लिस्ट है. कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जब संभव होगा तब केजरीवाल को आवास दिया जाएगा. 

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील पर जताई नाराजगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा यह बिल्कुल अस्वीकार्य है. आपने 35 लोदी स्टेट आवंटित कर दिया जबकि कोर्ट में आप बार-बार पास ओवर ले रहे थे. यह रवैया ठीक नहीं है. वेटिंग लिस्ट पहले कभी अड़चन नहीं बनी. ऐसे में अब कोर्ट यह जानना चाहता है कि सरकारी आवास राज्यमंत्री को कब आवंटित हुआ 26 अगस्त से पहले या बाद में, यह बेहद अहम है. 

केंद्र के दलील का वकील ने किया विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार की नीति के तहत दिल्ली में एक सरकारी आवास का अधिकार है बशर्ते उनके पास कोई और आवास ना हो. आम आदमी पार्टी ने कहा वह सभी शर्तें पूरी होती हैं और केजरीवाल अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद फ्लैग स्टाफ रोड पर वाला आवास खाली कर चुके हैं.

अभी कहां रहे हैं अरविंद केजरीवाल?

वकील ने कहा कि फिलहाल वह मंडी हाउस के पास एक अन्य पार्टी सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है.

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