पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में असम की डिब्रूगढ़ जेल से मतदान करेंगे. निर्वाचन आयोग ने उन्हें डाक मतपत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत जेल में बंद हैं और आयोग ने यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के तहत उठाया है. यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कैद में होने के बावजूद उन्हें सांसद के तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया जाएगा.
निर्वाचन आयोग के निर्देश
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 का हवाला देते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
नियमों के तहत निवारक हिरासत में बंद सांसदों को मतदान का अधिकार दिया गया है, लेकिन डाक मतपत्र केवल मतदान के दिन ही जारी किया जा सकता है. इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिंह को मतदान का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और उनका मत अन्य सांसदों की तरह मान्य होगा.
डाक मतपत्र से कैसे होगी वोटिंग?
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अमृतपाल सिंह को मतदान के दिन ही डाक मतपत्र सौंपा जाएगा. इसके बाद वह सीलबंद लिफाफे में मतपत्र डालेंगे, जिसे मतदान केंद्र तक पहुंचाना अनिवार्य होगा. आयोग ने इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को भी निर्देशित किया है.
साथ ही, यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि डिब्रूगढ़ से मतपत्र हवाई मार्ग से भेजा जाए और 9 सितंबर शाम 6 बजे से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाए. तभी मतगणना शुरू की जाएगी.
विशेष परिस्थितियों में मतदान
अमृतपाल सिंह इस समय असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई हुई थी. सामान्य परिस्थितियों में जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, लेकिन सांसद होने के नाते उन्हें विशेष प्रावधानों का लाभ दिया गया है.
इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह उदाहरण आने वाले समय में अन्य मामलों के लिए भी मिसाल बनेगा, जहां जनप्रतिनिधियों को जेल से मतदान का अवसर देना जरूरी हो सकता है.
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