Abhisar Sharma FIR: गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। उनके खिलाफ एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का नाम आलोक बरुआ है और वह गुवाहाटी के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि अभिसार शर्मा ने निजी स्वार्थ के चलते असम और केंद्र सरकार को बदनाम करने के इरादे से यूट्यूब चैनल पर एक आर्टिकल चलाया। जिसमें असम और केंद्र सरकार को बदनाम करने वाले बयान शामिल हैं।
BNS की धारा 152, 195 के तहत मामला दर्ज
पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 195 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिसार शर्मा का आर्टिकल असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है। इसमें उपहास करने और अपमान करने वाले बयान शामिल थे। जिससे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है। ये सिर्फ एक लेख या महज आलोचना नहीं थी, बल्कि एकता-अखंडता को खतरे में डालने वाला है। इस प्रकार उन्होंने बीएनएस 2023 की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध किया है।
एफआईआर के बाद क्या बोले अभिसार शर्मा?
FIR के बाद अभिसार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर इन आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर लिखा- FIR पूरी तरह बेमानी है। इसका जवाब वैधानिक तौर पर दिया जाएगा। मेरे शो में मैंने असम के जज के बयान का जिक्र किया था। मैंने तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की साम्प्रदायिक राजनीति का जिक्र किया था। जो उनके अपने बयानों पर आधारित है।
Read More at hindi.news24online.com