महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज की परिणाम रद्द करने वाली याचिका

Maharashtra Assembly Election News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चेतन चंद्रकांत अहिरे ने याचिका दायर करके विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों को रद्द करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि लगभग 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद भी वोट डाले थे। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चेतन चंद्रकांत अहिरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस MM सुंद्रेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

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क्या है वैधता को लेकर छिड़ा विवाद?

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए गए थे। मतगणना में अंतर होने का दावा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गड़बड़ी का दावा किया गया था। चेतन चंद्रकांत अहिरे और प्रकाश आंबेडकर ने सवाल उठाए थे। दोनों ने आरोप लगाया कि मतदान का समय खत्म हो गया था, लेकिन 6 बजे के बाद भी वोट डलवाए गए। वे वोटर फर्जी हो सकते हैं। इसलिए चुनाव परिणाम रद्द किया जाए। यह मांग लेकर दोनों हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी याचिका खारिज हो गई।

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मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए

चेतन और प्रकाश ने वोट काउंटिंग पर भी सवाल उठाए। दावा किया कि मतगणना में लाखों वोटों का अंतर था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दावे को सिरे से खारिज करके आरोपों को निराधार बताया। प्रकाश आंबेडकर ने EVM मे हेरफेर होने का दावा भी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसी गड़बड़ी पर बवाल किया। महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 5 महीने में ही करोड़ों वोटर जुड़ने पर सवाल उठाए और पूछा कि 5 सालों से इतने वोटर नहीं बढ़े, 5 महीने में कैसे बढ़ गए?

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क्या रही थीं प्रतिक्रियाएं?

चुनाव आयोग ने आरोपों को भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बताया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठ बताया।

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