आवारा कुत्तों को लेकर SC का बड़ा आदेश, सर्कुलर जारी करके बताया कैसे घटेंगे डॉग बाइट के केस?

Supreme Court Circular: दिल्ली-NCR, सुप्रीम कोर्ट कैंपस और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि लावारिस और आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि लोग बचे हुए खाद्य पदार्थों और कूड़े का निपटान सही तरीके से ढके हुए कूड़ेदान में ही करें। ऐसा करने से कुत्ते के काटने की घटनाएं कम होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या आदेश दिया था?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) और नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के स्थानीय निकायों को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के अंदर शेल्टर होम बनाने और शुरूआत में 5000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम तैयार करने का निर्देश दिया।

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