बिहार की वोटर लिस्ट से ‘गायब’ हो जाएंगे 35 लाख नाम, चुनाव आयोग का नया अपडेट लाएगा सियासी तूफान!

Bihar Voter List Update 2025: बिहार में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र (ईएफ) जमा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. अंतिम तिथि में अब केवल 11 दिन शेष रह गए हैं. इस बीच बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर दो दौर की जांच के बाद राज्य के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 यानी 83.66% मतदाताओं से ईएफ एकत्र किए जा चुके हैं.

राज्य चुनाव कार्यालय के अनुसार, अब तक की जांच में 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि 2.2% मतदाता स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं. इसके अलावा 0.73% मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज था. इस तरह कुल 4.52% नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की स्थिति में हैं.

88.18% मतदाताओं की स्थिति हुई साफ

वर्तमान स्थिति के अनुसार, कुल 88.18% मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है या तो उन्होंने अपने प्रपत्र जमा कर दिए हैं या उनका नाम एक ही स्थान पर बना हुआ है या वे स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं. अब केवल 11.82% मतदाता ऐसे हैं जिनके द्वारा भरे हुए ईएफ प्रपत्र अभी जमा किए जाने बाकी हैं. इनमें से भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ प्रपत्र जमा करने की इच्छा जताई है. चुनाव आयोग ने शेष मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों के साथ ईएफ प्रपत्र अवश्य जमा करें ताकि उनकी जानकारी अद्यतन की जा सके और मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके.

तेजस्वी यादव ने साधा निशाना 

एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र से केवल 1% मतदाताओं को भी हटाया गया, तो औसतन प्रत्येक सीट पर करीब 3,200 मतदाता हट सकते हैं.
अब जबकि यह आंकड़ा 5% से अधिक हो गया है, विपक्ष को आशंका है कि इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला

एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है. पिछली सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाए. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित है.

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