12 रातें जेल में काटने के बाद बाहर आए राजपाल यादव, 28 दिन बाद फिर होगी HC के सामने पेशी

Rajpal YAdav- India TV Hindi
Image Source : RAJPAL YADAV INSTAGRAM
राजपाल यादव।

राजपाल यादव आज 9 करोड़ रुपये के लोन केस में अंतरिम बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के बाद एक्टर को कुछ समय के लिए राहत मिली है। 12 रातें जेल में काटने के बाद अब वो अपने परिवार से मिलेंगे। इन मुश्किल दिनों में उनकी पत्नी राधा यादव और उनके भाई साथ खड़े थे। बॉलीवुड से भी उन्हें कई नामी सितारों का साथ मिला। बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट ने रिहाई वारंट जारी किया था।

कोर्ट का आदेश

बीते दिन हुई दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में राजपाल यादव को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराएं, उन्होंने निर्देश का पालन करते हुए दोपहर 3 बजे से पहले ही राशि जमा करा दी थी। इसकी जानकारी उन्होंने बीते दिन ही कोर्ट को दी थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजपाल यादव को अपने पासपोर्ट भी सरेंडर करने होंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च को तय है। इसमें उन्हें फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहना अनिवार्य है।

घर में है शादी

एक्टर को बेल उनकी भतीती की शादी के लि मिली है, जो 19 फरवरी को शाहजहांपुर में होने वाली है। एक्टर के बाहर आने के बाद आज परिवार ने राहत की सांस ली है। बीते दिन उनके भाई ने बयान में कहा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। परिवार में शादी का माहौल है और रंग में भंग होने से बच गया है। एक्टर के बाहर आने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी।

क्या है पूरा मामला?

मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलों की जड़ें साल 2010 से जुड़ी हैं, जब उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ (2012) के निर्माण के लिए दिल्ली की एक कंपनी, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। दुर्भाग्य से, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही, जिससे राजपाल यादव को गहरा आर्थिक झटका लगा और वे समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ रहे। मामला तब और बिगड़ गया जब शिकायतकर्ता को दिए गए उनके सात चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद यह विवाद अदालत की दहलीज तक जा पहुँचा। साल 2018 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा यादव को ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें कोई बड़ी राहत नहीं मिली। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान ब्याज के कारण बकाया राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। अदालती आदेशों और भुगतान की समयसीमा का पालन न करने के कारण, राजपाल यादव को 2018 में तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। हालिया घटनाक्रम में, अदालत ने उनके प्रति सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें 6 फरवरी 2026 को दोबारा तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो उनके करियर और निजी जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

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