‘धुरंधर 2’ के मेकर्स की बढ़ी मुश्किलें, अब BMC ने की आदित्य धर के स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट करने की मांग, जानें- वजह

फिल्ममेकर आदित्य धर के प्रोडक्शन बैनर के खिलाफ मुंबई के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन शुरू कर दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि धुरंधर: द रिवेंज की शूटिंग के दौरान सेफ्टी नॉर्म्स का बार-बार उल्लंघन हुआ है. इस कदम से शहर में फिल्म की चल रही और भविष्य की शूटिंग पर काफी असर पड़ सकता है. 

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने B62 स्टूडियो को मुंबई में शूटिंग की परमिशन के लिए अप्लाई करने से हमेशा के लिए रोकने की मंज़ूरी मांगी है. यह प्रपोज़ल साउथ मुंबई के A वार्ड में हाल ही में हुई शूटिंग के दौरान पुलिस और सिविक गाइडलाइंस के कई कथित उल्लंघन के बाद आया है. 

धुरंधर 2 की शूटिंग के दौरान बार-बार नियमों का हुआ उल्लंघन
BMC अधिकारियों के मुताबिक, फिल्म धुरंधर 2 की शूटिंग के दौरान कई बार नियमों को तोड़ा गया. एक बार सेट पर खाना पकाने के लिए सिलेंडर गैस का इस्तेमाल किया गया, दूसरी बार अधिकारियों को बताए बिना शूटिंग की जगह बदल दी गई. इसलिए, BMC A वार्ड के अधिकारियों ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इससे पहले मुंबई पुलिस ने धुरंधर 2 के सेट पर ड्रोन के इस्तेमाल के लिए शिकायत दर्ज की थी. 

बीएमसी अधिकारी ने क्या कहा? 
इस फ़ैसले के बारे में बताते हुए, बीएमसी के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मंज़ूरी मिल जाती है तो, बी62 प्रोडक्शन हाउस सहित दो और एप्लिकेंट कोमल पोखरियाल, नासिर खान  अब महाराष्ट्र फ़िल्म, स्टेज और कल्चरल डेवलपमेंट CL वेबसाइट पर शूट परमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. मंगलवार को, हम इन तीनों एप्लिकेंट को एक्शन की जानकारी देते हुए नोटिस भी भेजेंगे, और नोटिस की एक कॉपी महाराष्ट्र फ़िल्म सेल और BMC के बिज़नेस सेल हेड के साथ भी शेयर की जाएगी.”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऑफिस ने एक बिल्डिंग की छत पर कथित तौर पर फिल्मिंग करने और बिना किसी इजाज़त के जनरेटर वैन इस्तेमाल करने के लिए 1 लाख रुपये की पेनल्टी का प्रस्ताव दिया है. रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा जमा किया गया 25000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त कर लिया गया है. हालांकि स्टूडियो को अभी तक ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन खबर है कि आगे की कार्रवाई के लिए प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी गई है. 

धुरंधर 2 लोकेशन मैनेजर के खिलाफ भी हुआ था केस दर्ज
इससे पहले, मुंबई पुलिस ने फिल्म के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया था. शिकायत में कहा गया है कि साउथ मुंबई के हाई-सिक्योरिटी फोर्ट इलाके में बिना ज़रूरी परमिशन के ड्रोन उड़ाया गया था. इस मामले में, 1 फरवरी को MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अधिकारियों के सही आदेशों को नज़रअंदाज़ किया.

पुलिस के मुताबिक, एक सीन की शूटिंग के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं ली गई थी. FIR में कहा गया है कि नियमों का पालन किए बिना ड्रोन उड़ाया गया था. 

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