सामान्य तौर पर स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, लेकिन 2024 में आंदोलन के बाद संसद भंग हो गई थी, ऐसे में न कोई स्पीकर है और न ही सांसद. यहां तक की डिप्टी स्पीकर भी जेल में बंद हैं. ऐसे में बांग्लादेशी संविधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्यों को शपथ दिला सकते हैं. इसके अलावा राष्ट्रपति किसी सदस्य को शपथ दिलाने के लिए मनोनीत कर सकते हैं.
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