आधार में जन्मतिथि अपडेट कराने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र ही होगा मान्य

Aadhaar Update Rules : यूपी में आधार अपडेट (Aadhaar Update) कराने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव जन्मतिथि (Date of Birth) को लेकर हुआ है। कई लोग उम्र कम दिखाने के लिए आधार में जन्मतिथि (Date of Birth) बदलवाते हैं। इसमें अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों (Birth Certificate) को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पहला वाला प्रमाणपत्र निरस्त करवा दूसरा बनवा लिया जाता है। उसके आधार पर आसानी से जन्मतिथि (Date of Birth) बदलवा ली जाती है लेकिन अब ये हेरफेर नहीं हो सकेगा। इसके लिए नियम को बदलकर सख्त कर दिया गया है।

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दरअसल जो जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) बनते हैं उनमें विशेष जन्म पंजीकरण संख्या दर्ज होती है। अब जो भी आधार कार्डधारक जन्मतिथि (Date of Birth) बदलवाना चाहेगा तो उसको पहले वाले जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) में ही सुधार करवाना होगा। मतलब प्रमाणपत्र की जन्म पंजीकरण संख्या पहले वाली ही होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक नई जन्मतिथि का नया प्रमाणपत्र बनवाकर लगाएगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी पहले जन्मतिथि दर्ज थी, वही रहेगी।

इन वजहों से करते हैं हेरफेर

कुछ लोग नौकरी में अधिक मौके के लिए जन्मतिथि (Date of Birth)  में बदलाव करवाते हैं। विभिन्न खेलों से जुड़े कुछ खिलाड़ी भी इस तरह जन्मतिथि (Date of Birth)  में बदलाव करवाते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो एक से अधिक बार हाईस्कूल की परीक्षा देते हैं तो वह भी जन्मतिथि बदलते हैं। अब जो नियम बना, उसके तहत ये खेल नहीं हो पाएगा। जो भी ऐसा करेगा, वह पकड़ा जाएगा।

80 फीसदी संशोधन जन्मतिथि का

आधार अपडेट (Aadhaar Update)  करवाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से लेकर केंद्रों पर भारी भीड़ लगी रहती है। आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 80 फीसदी लोग आधार में जन्मतिथि बदलवाने आते हैं। हेरफेर न हो इसके लिए पहले ही नियम बना था कि एक से अधिक बार खुद से जन्मतिथि नहीं बदलवा सकते हैं। एक से अधिक बार के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जाना होता है। इसके बावजूद जन्म प्रमाणपत्र नया बनवाकर हेरफेर कर लेते थे।

नियमों में होगा बदलाव

उप महानिदेशक यूआईडीएआई लखनऊ प्रशांत कुमार सिंह (Deputy Director General UIDAI Lucknow Prashant Kumar Singh) ने बताया कि जन्मतिथि (Date of Birth)  में बदलाव करने को लेकर नियम बदला गया है। इसके लिए पहले दिए गए जन्म प्रमाणपत्र में ही संशोधन होना अनिवार्य होगा। अगर अलग जन्म पंजीकरण संख्या का जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)होगा तो वह मान्य नहीं होगा।- ,

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