Gujarat News: गुजरात में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है. गृह विभाग ने पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से रोलिंग पेपर, गो गो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. अब इन वस्तुओं की बिक्री करना कानूनन अपराध माना जाएगा.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नहीं मिलेंगें स्मोकिंग पेपर
सरकार के आदेश के बाद अब पान पार्लर, चाय की दुकानों, किराने की दुकानों और यहां तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इन स्मोकिंग पेपर और कोन की बिक्री नहीं की जा सकेगी. यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति इन वस्तुओं को बेचते या जमा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी.

पिछले कुछ समय से गुजरात में युवाओं और नाबालिगों में नशे की लत तेजी से बढ़ रही थी. खासकर ‘एबीपी अस्मिता’ ने पिछले पांच दिनों से ‘गो गो पेपर’ की खुलेआम बिक्री और इसके दुष्प्रभावों को लेकर चलाए गए अभियान के बाद सरकार हरकत में आई. मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि इन पेपर का इस्तेमाल चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन में किया जा रहा है.
स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक
जांच में यह भी सामने आया है कि इन रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं. ये रसायन शरीर के लिए धीमा जहर साबित हो सकते हैं और लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं.
गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) और 163(3) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है. नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
समाज और अभिभावकों ने किया स्वागत
सरकार के इस फैसले का अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने स्वागत किया है. लोगों का मानना है कि इस कदम से युवाओं को नशे की लत से बचाने में मदद मिलेगी और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आसानी से मिलने वाली नशे की सामग्री से दूर रखना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है.
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