Prohibition of Polygamy Bill 2025 : असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने बहुविवाह बिल किया पास, जानें दोषी को कितनी मिलेगी सजा?

नई दिल्ली। असम विधानसभा (Assam Assembly) में गुरुवार को हिमंत बिस्वा सरमा सरकार (Himanta Biswa Sarma Government) ने एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है। बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।

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जानें क्या है बिल में?

इस असम ‘प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल 2025’ (Prohibition of Polygamy Bill 2025) में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है, यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उससे कानून तलाक नहीं हुआ है या उनकी शादी कानूनी रूप से रद नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा।

जानें सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि यह बिल असम में एक बड़े कानूनी सुधार की शुरुआत है। यह कदम उन राज्यों की तरह है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर काम शुरू किया है, जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा पहले ही इसी तरह का बिल पास कर चुकी है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव समाज में एकरूपता लाने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

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