चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला


भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चंद्रशेखर के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए जाने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज की. 

स्विटजरलैंड मे रह रही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने यौन शोषण के मामले मे सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ BNSS की धारा 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने आदेश देते हुए याचिका को आयोग्य करार दे दिया है.

अदालत ने इस मामले पर क्या कहा?

रॉउज एवन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट  नेहा मित्तल ने स्विट्जरलैंड की डॉक्टर रोहिणी घवारी की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने बीएनएसएस  की धारा 173(4) का पालन नहीं किया जो इस तरह के मामलों में अनिवार्य है.

कोर्ट ने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता यह साबित नहीं करती कि उसने पुलिस अधिकारियों से उचित स्तर पर संपर्क किया था. तब तक मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.

महिला डॉक्टर ने लगाया था चंद्रशेखर आजाद पर आरोप 

रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल याचिका के मुतबिक डॉ. घवारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद ने शादी का झूठा वादा कर उनसे कई बार यौन शोषण किया. उन्होंने कहा कि 2021 में भारत आने पर आरोपी उन्हें दिल्ली के पुलमन होटल ले गया और वहां उनकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए.

डॉक्टर का दावा था कि उन्होंने इस मामले की शिकायत आईजीआई एयरपोर्ट थाने में दी थी. लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और मामला पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को भेज दिया.

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिया मामले में अहम आदेश 

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को पहले थाने के एसएचओ के पास और फिर डीसीपी स्तर तक जाकर शिकायत करनी चाहिए थी. लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कोई कदम उठाया नही. न ही कोर्ट में यह बताया कि उन्होंने पुलिस से दोबारा संपर्क किया था.

इस आधार पर अदालत ने कहा कि उनकी याचिका स्वीकार योग्य नहीं है और उसे खारिज किया जाता है. इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है.

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