जालंधर कोर्ट से आतंकी जगतार सिंह तारा को बड़ी राहत मिली है. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत साल 2009 में जगतार सिंह तारा के खिलाफ थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में सोमवार (28 अक्टूबर, 2025) को आतंकी जगतार सिंह तारा की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी हुई.
अतिरिक्त जिलाधिकारी और सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत में आरोप साबित न होने पर जगतार सिंह को बरी करने का आदेश दिया गया है. जगतार सिंह की तरफ से एडवोकेट एसकेएस हुंदल पेश हुए. कोर्ट में सुनवाई समाप्त होने के बाद उन्होंने जगतार तारा के बरी होने के बारे में जानकारी दी.
28 सिंतबर 2009 में यह केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाए थे कि अवैध तरीके से तारा ने कुछ फंडिंग की थी. इस फंडिंग में शामिल लोगों को जेल भेजा गया था.
(सहेज जुनेजा के इनपुट के साथ)
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