नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक और भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Bollywood star Shahrukh Khan) और उनकी पत्नी गौरी खान पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। खान के स्वामित्व वाले प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Red Chillies Entertainment Pvt Ltd) के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में वानखेड़े ने प्रोडक्शन हाउस, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने के रूप मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि आर्यन खान के निर्देशन में बने पहले शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से वह आहत हैं।
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वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया यह सीरीज़ नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि श्रृंखला को जानबूझकर समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को रंग-बिरंगे और पूर्वाग्रही तरीके से खराब करने के इरादे से तैयार और क्रियान्वित किया गया है। खासकर तब जब उनसे और आर्यन खान से जुड़ी कार्यवाही बॉम्बे उच्च न्यायालय और एनडीपीएस विशेष न्यायालय मुंबई (NDPS Special Court, Mumbai) के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि यह चित्रण उन्हें उस समय गलत तरीके से निशाना बनाता है जब न्यायिक जांच चल रही है। शो के एक विशेष दृश्य का हवाला देते हुए, जिसमें एक पात्र सत्यमेव जयते का पाठ करने के बाद अश्लील इशारा करता है।
मुकदमे में दावा किया गया है कि यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act), 1971 के प्रावधानों का गंभीर और संवेदनशील उल्लंघन है। जिसके लिए कानून के तहत दंडात्मक परिणाम भुगतने का प्रावधान है। इसके अलावा, श्रृंखला की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास करती है। अपने मुकदमे में, समीर वानखेड़े ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने के लिए दो करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। मुकदमे में अदालत से शो की स्ट्रीमिंग और वितरण पर रोक लगाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। साथ ही इसकी मानहानिकारक प्रकृति की घोषणा भी की गई है। वानखेड़े ने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के अलावा, नशीली दवाओं के कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों में विश्वास को कम करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जल्द ही इस मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।
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