अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे पर शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अल्पसंख्यक विभाग के आवेदन खारिज कर दिए. दरगाह कमेटी की अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने अगली तारीख 1 नवंबर तय की है. कोर्ट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात था.
मामले की संवेदनशीलता के चलते कोर्ट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सिविल लाइंस पुलिस के साथ अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया था. पिछली सुनवाई 30 अगस्त को हुई थी. तब एएसआई और अल्पसंख्यक विभाग के वकीलों ने दलील दी थी. उनका कहना था कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने मंदिर का दावा करते समय कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की. इसलिए उन्होंने याचिका खारिज करने की मांग की थी.
याचिका खारिज करने की की थी मांग
पिछली सुनवाई 30 अगस्त को हुई थी. ASI और अल्पसंख्यक विभाग ने कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने दावा करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की. उन्होंने इसी आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की थी. गुप्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह अधिकार क्षेत्र का मामला है और आवेदन जरूरी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने विभागों के आवेदन खारिज कर दिए.
अदालत में 1 नवंबर को फिर से सुना जाएगा यह मामला
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर है. उन्होंने कहा कि वहां पूजा-पाठ पर रोक नहीं लगनी चाहिए. दरगाह कमेटी और केंद्रीय पुरातत्व मंत्रालय ने इस दावे का कड़ा विरोध किया. मंत्रालय के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वादी ने मुकदमा दायर करने से पहले सही कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई. अब यह मामला 1 नवंबर को फिर से अदालत में सुना जाएगा.
Read More at www.abplive.com