CAA पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 2024 तक आए पाकिस्तान-बांग्लादेश और अफगानिस्तान अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे

गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिमों के भारत में आने की कट-ऑफ तारीख बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए लोग आवेदन कर सकेंगे। पहले सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही थी। इसमें अब सीधे दस साल की बढ़ोतरी की गई है।

यह आदेश इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोग, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके भय से भारत आए और 31 दिसंबर 2024 तक देश में दाखिल हुए, उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा रखने के नियम से छूट दी जाएगी।

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