कोर्ट से ट्रंप को लगा एक और झटका, अब कैलिफोर्निया में सेना तैनात करने के आदेश पर लगी रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। इससे पहले उनके द्वारा लागू किए गए टैरिफ को कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था, हालांकि इस पर रोक नहीं लगाई थी। इससे ट्रंप को ऊपरी कोर्ट में जाने का मौका मिल गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और प्रशासन ने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है।

जज ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल गर्मियों के दौरान लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करके अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया था। वाशिंगटन में 2 सितंबर को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई ने पॉसे कॉमिटेटस एक्ट का उल्लंघन किया है, जो घरेलू कानून प्रवर्तन के लिए सैन्य बलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को गैरकानूनी पाया, लेकिन ब्रेयर ने अपील के लिए समय देते हुए 12 सितंबर तक निर्णय पर रोक लगा दी।

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कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम द्वारा इसको लेकर कोर्ट में अपील की गई थी। उन्होंने कहा था कि जून में 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 अमेरिकी मरीन की तैनाती राष्ट्रपति ट्रंप की आव्रजन नीतियों के खिलाफ फैले असंतोष को दबाने के प्रयास का हिस्सा थी।

वहीं अपने बचाव में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि पॉसे कॉमिटेटस अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि सैनिक सीधे तौर पर आव्रजन कानून के लिए नहीं लगाए गए थे, बल्कि फेडरल एजेंट और संपत्ति की रक्षा कर रहे थे। संविधान राष्ट्रपतियों को ऐसे मामलों में सैन्य बलों के उपयोग की अनुमति देता है।

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