MedPlus Health Services ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी ऑप्टिवल हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र में एक स्टोर के लिए ड्रग लाइसेंस रद्द करने का आदेश मिला है। इस रद्द होने से संभावित रेवेन्यू का नुकसान 6.45 लाख रुपये अनुमानित है।
यह आदेश 22 अगस्त 2025 को सहायक आयुक्त और लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया था। लाइसेंस रद्द करने का यह आदेश नांदेड़ रोड नायगांव अमरावती, महाराष्ट्र में स्थित एक स्टोर के लिए तीस दिनों के लिए है।
कंपनी ने कहा है कि यह जानकारी उसकी वेबसाइट www.medplusindia.com के साथ-साथ BSE Limited (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।
कंपनी सचिव और कंप्लायंस ऑफिसर, मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि की है कि इसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
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