मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत: विधायकी होगी बहाल, मऊ सीट पर नहीं होगा उपचुनाव

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। बता दें कि, एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गयी थी। अब अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव बोले-बीजेपी वाले क्या-क्या नहीं बोलते? उनकी नहीं सिर्फ समाजवादियों की रद्द की जा रही है सदस्यता

बता दें कि, अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सपा की सरकार बनने पर अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी और दो समुदायों में वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगा था। भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास पर 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था।

इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास की विधायकी चली गई थी। जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं, अब अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

Read More at hindi.pardaphash.com