कोलकाता में यौन शोषण की एक और घटना, RG कर हॉस्पिटल और लॉ कॉलेज के बाद तीसरी वारदात

IIM Kolkata Physical Assault Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में यौन शोषण की एक और वारदात हुई है। RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप मर्डर और लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म की वारदात के बाद तीसरी वारदात अंजाम दी गई है। ताजा घटना कोलकाता के जोका इलाके में बने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में अंजाम दी गई। पुलिस सूत्रों के हवाले से वारदात की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, जिस लड़की का यौन शोषण हुआ है, वह उस इंस्टीट्यूट की छात्रा नहीं है, लेकिन आरोपी इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोर्स सेकंड ईयर का छात्र है।

आरोपी को गिरफ्तार करके हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में लाया गया है। केस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़की को उसकी सहेली ने इंस्टीट्यूट में बुलाया था। उसे खाने के लिए नशीला पदार्थ दिया गया। जब वह बेहोश हो गई तो उसका यौन शोषण किया गया। होश में आने पर लड़की इंस्टीट्यूट से निकलकर ठाकुर पुकुर पुलिस स्टेशन गई, लेकिन उसे IIMC हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन भेजा गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत दर्ज करके पुलिस अधिकारी इंस्टीट्यूट पहुंचे और उसकी सहेली समेत कई लोगों से पूछताछ की।

—विज्ञापन—

यह भी पढ़ें: Kolkata Law College Gangrape Case: ‘जब उखड़ने लगी सांसें तो इनहेलर देकर की हैवानियत’ कोर्ट में सरकारी वकील का बड़ा दावा

क्या है लॉ कॉलेज रेप केस?

बता दें कि गत 25 जून 2025 को साउथ कोलकाता के मशहूर लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ था। वारदात कॉलेज कैंपस में गार्ड रूम में अंजाम दी गई थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा (31) हो, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) की छात्र शाखा का सदस्य है। 3 अन्य आरोपी प्रमीत मुखर्जी (20), जैब अहमद (19) और सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी (55) हैं। आरोपियों ने गैंगरेप करते हुए पीड़िता से मारपीट की और वीडियो भी बनाया। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कोलकाता पुलिस ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को दबोच लिया।

—विज्ञापन—

जांच के आधार पर सिक्योरिटी गार्ड को भी पकड़ा। केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया। CCTV फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट से गैंगरेप होने की पुष्टि हुई। पीड़िता के शरीर पर दांतों से काटने और नाखूनों की खरोंच के निशान मिले। आरोपियों के मोबाइल फोन से गैंगरेप के वीडियो बरामद हुए। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को 8 जुलाई तक रिमांड में रखा। सिक्योरिटी गार्ड को 4 जुलाई तक रिमांड में रखा गया। बाद में सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी केस में स्वत: संज्ञान लिया।

यह भी पढ़ें: कोलकाता गैंगरेप केस में 10 सबूत लगे हाथ, जानें अब आगे क्या होगा और कितनी हो सकती है सजा?

क्या है RG कर हॉस्पिटल रेप मर्डर केस?

कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। अस्पताल के सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन (गला दबाकर हत्या) और यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी। पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान मिले, जिन्होंने उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी बयां की। जांच करते हुए कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। CBI को केस की जांच सौंपी गई। 7 अक्टूबर 2024 को संजय रॉय के खिलाफ रेप और मर्डर के आरोप में प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल की गई।

18 जनवरी 2025 को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। 20 जनवरी 2025 को संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता के परिवार को 17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन पीड़िता के माता-पिता सजा से संतुष्ट नहीं हैं। CBI ने भी संजय रॉय की उम्रकैद की सजा को मृत्युदंड में बदलने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस वारदात ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था। वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिन तक हड़ताल की थी।

Read More at hindi.news24online.com