nainital high court hearing today on Uttarakhand panchayat elections ann

Uttarakhand Panchayat Election 2025: उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के मंगलवार को राज्य सरकार ने फिर से नैनीताल हाईकोर्ट में दस्तक दी. सरकार की ओर हाईकोर्ट के समक्ष मामले को मेंशन कर बताया कि 9 जून को आरक्षण निर्धारण से संबंधित बनाई गई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था. लेकिन, कम्युनिकेशन गैप के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था.

मंगलवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर गजट नोटिफिकेशन की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी है. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई की और चुनाव पर जारी रोक को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया. इस मामले पर आज बुधवार 25 जून को फिर से सुनवाई होगी. कोर्ट में आज दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया है.

हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
मंगलवार को दीपिका किरौला व अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई को लगी थी. हाईकोर्ट ने इन सभी की एक साथ सुनवाई के निर्णय लिया. बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को चुनौती दी थी. सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना.

याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश व पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 के खिलाफ है. फिलहाल इन सभी मामलों में एक बार फिर से नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होने जा रहे हैं.

गाजियाबाद में गरजा जीडीए का बुलडोजर, 6 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन को करवाया खाली

Read More at www.abplive.com