Railways decided to re-hire retired non-gazetted employees for posts from Pay Level 1 to 9 Know changes made in reengagement policy and eligibility rules ann

Indian Railways: रेलवे ने अपने रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि Non Gazetted रिटायर्ड हुए स्टाफ को वापस से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. रेलवे में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को सरल, कुशल और साथ ही साथ अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का बेहतर बनाने के लिए भी ये फैसला लिया गया है.

रेलवे ने रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने के नियमों में कुछ भी बदलाव किए हैं.  अब, Pay Level 1 से Pay Level 9 तक के खाली पदों को भरने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को वापस रखा जा सकता है, बशर्ते कि वे उसी श्रेणी/वर्ग से हों और जो पद खाली है, उससे सिर्फ तीन लेवल ऊंचे तक के पद से ही रिटायर्ड हुए हों.

नए नियम के मुताबिक किए गए बदलाव 

नए नियम के मुताबिक, एक ही Pay Level से रिटायर्ड हुए और सूटेबल पाए गए कर्मचारियों को उनसे ऊंचे लेवल के पदों से रिटायर्ड हुए लोगों की तुलना में वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा अब DRM को भी रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के रिइंगेजमेंट के लिए प्राधिकरण दिया गया है. जबकि मुख्यालय लेवल पर खाली जगहों को भरने के लिए रिइंगेजमेंट की शक्तियां महाप्रबंधक के पास ही रहेंगी. हालांकि, रिइंगेजमेंट के लिए कुल संख्या का फैसला लेने की शक्ति अभी महाप्रबंधक के पास ही रहेगी.

रिटायर्ड कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति

भारतीय रेलवे की तरफ से रिटायर्ड कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति नीति में किया गया. बदलाव न केवल प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक माना जा सकता है, बल्कि इससे रेलवे की परिचालन दक्षता को भी बल मिलने के आसार हैं. इससे अनुभवी जनशक्ति का दोबारा इस्तेमाल उपयोग संभव होगा और नए कर्मचारियों की कमी की भरपाई भी हो सकती है. बता दें कि इंडियन रेलवे भारत की सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है.

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