सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) ने रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और इसके प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ IDBI बैंक के साथ 126.07 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। FIR में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें राम किशोर अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, अनिल कुमार शर्मा, विकास कंसल, प्रदीप कुमार गोयल, अनिल कुमार जैन और पारुल अरोड़ा शामिल हैं।
CBI ने शनिवार को इस मामले में नोएडा और गाजियाबाद स्थित पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें कुछ ठिकाने आरोपियों के दफ्तर और आवासीय परिसर भी शामिल थे। इन छापों के दौरान एजेंसी को 28.5 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। CBI के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है।
यह मामला IDBI बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया और इसका गलत इस्तेमाल किया। FIR के मुताबिक, कंपनी और उसके डायरेक्टरों ने जाली दस्तावेज जमा कर IDBI बैंक से 200 करोड़ रुपये का लोन लिया, जिसमें से 126.07 करोड़ रुपये की राशि को गलत तरीके से हड़प लिया गया। बैंक ने इस खाते को ‘विलफुल डिफॉल्टर’ घोषित किया है और इसे फ्रॉड की कैटेगरी में रखा है।
CBI की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड इकाई ने यह मामला IDBI बैंक के एनपीए मैनेजमेंट ग्रुप, नई दिल्ली के डिप्टी जनरल मैनेजर हरि कुमार मीणा की शिकायत पर दर्ज किया है। मीणा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सुपरटेक लिमिटेड के डायरेक्टर आपस में मिलीभगत कर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहे हैं।
CBI का कहना है कि आरोपियों ने अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, जिसके जरिए कंपनी ने 200 करोड़ रुपये का लोन लिया और IDBI बैंक को 126.07 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।
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