Delhi High Court Refuses To Stay Demolition alleged illegal construction in Batla House Area PIL By AAP MLA Amanatullah khan

Batla House Demolition News: दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में कथित अवैध निर्माण को गिराने पर तत्काल रोक लगाने से सोमवार (09 जून) को इनकार कर दिया. जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की बेंच आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई कर रही थी. 

बेंच ने सोमवार शाम करीब 6.10 बजे मामला सामने आने के बाद इसे 11 जून के लिए सूचीबद्ध किया. बेंच ने कहा, ‘‘दो मुद्दों पर दलीलें रखने के लिए याचिका को 11 जून के लिए सूचीबद्ध किया जाता है. हम इस पर (फिलहाल) रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया है.’’

जनहित याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने पहले ही कई लोगों को उनकी याचिकाओं पर अंतरिम राहत प्रदान कर दी है, लेकिन यह मामला जनहित में दायर किया गया है. इससे पहले दिन में सिंगल जज के रूप में जस्टिस करिया ने क्षेत्र के कुछ निवासियों की याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.

4 जून को इसी तरह के ढांचे के संबंध में दी गई थी राहत

उन्होंने कहा, ”चार जून को बटला हाउस क्षेत्र में इसी तरह के एक ढांचे के संबंध में भी ऐसी ही राहत दी गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को चार सप्ताह में वर्तमान याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. एकल न्यायाधीश के समक्ष तीन याचिकाकर्ताओं ने डीडीए द्वारा 26 मई को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी थी.

वकील सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?

आप विधायक खान की ओर से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने खंडपीठ के समक्ष कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही 11 जून को निर्धारित है और उन्होंने अदालत से इस पर रोक लगाने का आग्रह किया. डीडीए के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विधायक हैं, वह प्रभावित पक्ष नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कथित प्रभावित पक्षों को राहत देने से इनकार कर चुका है.

हाई कोर्ट ने कहा कि वह 11 जून को पक्षों को सुनेगा कि क्या खंडपीठ याचिका पर विचार कर सकती है, जहां खंडपीठ में दो न्यायाधीशों में से एक ने कुछ व्यक्तियों की इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की है और कुछ राहत दी है.

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