लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ तज़ीन फ़ातिमा (Former MP Dr. Tazin Fatima) और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आज़म (Former MLA Abdullah Azam) का शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म्स लाइसेंस निरस्त (Arms License Cancelled) कर दिया गया है। दोनों को सजायाफ्ता मानते हुए डीएम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा (Dr. Tazin Fatima) और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम (Former MLA Abdullah Azam) फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। वर्ष 2022 में पुलिस ने तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त (Arms License Cancelled) करने की सिफारिश डीएम से की थी। जिसके बाद ये मामले डीएम कोर्ट (DM Court) में विचाराधीन था।
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सुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट (DM Court) ने डॉ. तजीन फात्मा (Dr. Tazin Fatima) और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला और उन्हें सजायाफ्ता मानते हुए दोनों के 32 बोर के रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया। बता दें सपा नेता आज़म खान (Azam Khan) पर दर्ज मुकदमों के चलते प्रशासन ने वर्ष 2019 में उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त (Arms License Cancelled) कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ आजम खान (Azam Khan) ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत भी मिली थी।
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