इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपायरी डे में होगा बदलाव, सेबी ने एक्सचेंजों को दिया निर्देश

Equity Derivatives Contracts: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (Equity Derivatives Contracts) की एक्सपायरी डे के संबंध में बयान जारी किया है. मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि किसी भी एक्सचेंज के इक्विटी डेरिवेटिव्स  (Equity Derivatives) की एक्सपायरी डे मंगलवार या गुरुवार होगी. सेबी एक्सचेंजों से 15 जून, 2025 तक अपने प्रस्ताव देने को कहा है. बता दें कि वर्तमान में वर्तमान में NSE में F&O की एक्सपायरी गुरुवार को होती है और BSE में F&O की एक्सपायरी मंगलवार को होती है.

वर्तमान रेगुलेटरी प्रावधानों के तहत, स्टॉक एक्सचेंज अपने डेरिवेटिव उत्पादों के एक्सपायरी डे का निर्धारण कर सकते हैं. मल्टी-एक्सचेंज फ्रेमवर्क में, हफ्ते के दौरान एक्सपायरी डे के बढ़ने से जोखिम कन्संट्रेशन कम होता है और स्टॉक एक्सचेंजों को बाजार सहभागियों को उत्पाद में भेदभाव प्रदान करने का अवसर मिलता है. साथ ही, बहुत अधिक एक्सपायरी डे से अत्यधिक गतिविधि फिर से उभर सकती है, जो निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है. इसके आधार पर, सेबी ने इस मामले में 27 मार्च, 2025 को एक परामर्श पत्र जारी किया. प्राप्त टिप्पणियों की सेबी द्वारा समीक्षा की गई और इस मामले पर सेबी की सेकेंडरी मार्केट सलाहकार समिति (SMAC) में और विचार-विमर्श किया गया.

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SEBI ने सोमवार को जारी फाइनल सर्कुलर में एक्सचेंजों को इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी डे के लिए नए सिरे से आवेदन करने का निर्देश दिया है. किसी भी एक्सचेंज के सभी इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डे समान रूप से केवल मंगलवार या गुरुवार तक सीमित होगी. प्रत्येक एक्सचेंज को अपने चुने हुए दिन -मंगलवार या गुरुवार को – एक वीकली बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति जारी रहेगी. 

सेबी ने 27 मार्च को जारी कंसल्टेशन पेपर में एक्यपायरी के लिए निश्चित दिन का प्रस्ताव रखा था. इसमें एक्सपायरी के बीच अंतराल की आवश्यकता का हवाला दिया गया था और एक्सचेंजों से अंतिम सर्कुलर जारी होने तक प्रतीक्षा करने को कहा गया था. Sebi ने एक्सचेंजों से एक्सपायरी के दिनों में बदलाव करने से पहले पूर्व अनुमति लेने को भी कहा है. इसके अलावा, सेबी ने एक्सचेंजों को 15 जून 2025 तक एक्सपायरी के दिनों के चयन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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