सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के लिए JSW के रिजोल्यूशन प्लान को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ असीम मनचंदा ने बताया कि JSW स्टील को देश की आला अदालत से बड़ा झटका लगा है। SC ने BPSL (भूषण पावर एंड स्टील) के लिए बनाए गए उसके रेजोल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया है। SC ने कहा है कि JSW स्टील का रेजॉल्यूशन प्लान अवैध है। CoC यानि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इस प्लान को मंजूर नहीं करना चाहिए था। भूषण स्टील को लिक्विडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस बेल त्रिवेदी और जस्टिस सतीश शर्मा ने ये फैसला दिया है।
मामले में ED की दलील
इस मामले में ED की दलील है कि JSW स्टील IBC के तहत रिलेटेड पार्टी है। IBC के सेक्शन 32 A के तहत JSW को फायदा नहीं मिलना चाहिए था। IBC के निर्धारित समय सीमा में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं हुआ है। IBC के तहत टेकओवर सिर्फ इक्विटी के जरिए होना चाहिए था।
क्या है पूरा मामला
बैंक फ्रॉड के मामले में ED ने भूषण स्टील पर केस दर्ज किया है। JSW स्टील ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए 19700 करोड़ रुपए का रिजोल्यूशन प्लान दिया था। लेडर्स ने इस पर करीब 60 फीसदी का नुकसान झेला है। पिछले साल ED ने 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस की है। कल्यानी ट्रांस्को कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की थी।
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