Tobacco Stocks: एक रिपोर्ट पर 6% मुनाफा बना धुआं, ITC और Godfrey Phillips के शेयर हुए धड़ाम – itc vst industries godfrey phillips share price slips sink up to 6 percent amid reports of gst hike on cigarettes tobacco products

Tobacco Stocks: सिगरेट और तंबाकू के अन्य प्रोडक्ट्स पर जीएसटी काउंसिल टैक्स बढ़ा सकती है, इसके चलते आईटीसी (ITC), वीएसटी इंडस्ट्रीज (VST Industries), गॉडफ्रे फिलिप्स (Godfrey Phillips) के शेयर धड़ाम से गिर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चीजों पर कंपेनसेशन सेस हटने के बाद जीएसटी की दरें बढ़ाई जाएंगी। इस रिपोर्ट पर आईटीसी के शेयर इंट्रा-डे में ढाई फीसदी, फोर स्क्वॉयर (Four Square) बनाने वाली गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर 6 फीसदी से अधिक और वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर 4 फीसदी से अधिक टूट गए। फिलहाल आईटीसी एनएसई पर 1.06% की गिरावट के साथ ₹402.10, वीएसटी इंडस्ट्रीज 3.67% फिसलकर ₹288.45 और गॉडफ्रे फिलिप्स 5.12% की कमजोरी के साथ ₹6,223.10 पर है।

टैक्स बढ़ने पर सिगरेट की बिक्री में तेज गिरावट के आसार

सिगरेट पर टैक्स बढ़ने पर इनकी बिक्री में तेज गिरावट आ सकती है। ग्राहक कम भाव वाले दूसरे विकल्पों की तरफ जा सकते हैं। इस साल बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंबाकू पर टैक्स में किसी बदलाव का ऐलान नहीं किया। स्थिर टैक्स व्यवस्था से सिगरेट बिजनेस को सपोर्ट मिलता है। आखिरी बार फरवरी 2023 में तंबाकू पर टैक्स 2 फीसदी बढ़ाया गया था।

अभी कितना लगता है टैक्स और क्या है प्रस्ताव?

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अभी 28 फीसदी जीएसटी स्लैब के तहत आते हैं, लेकिन मुआवजा उपकर जैसे लेवी के चलते कुल अप्रत्यक्ष कर 53 फीसदी तक पहुंच जाता है। अब जो प्रस्ताव है, उसमें इस पर जीएसटी रेट को 40 फीसदी और एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। चूंकि मुआवजा उपकर 31 मार्च 2026 तक ही चलेगा तो टैक्स से रेवेन्यू बनाए रखने के लिए ऐसा प्रस्ताव है। अधिकारियों के मुताबिक फिर से नया सेस लाना अच्छा विकल्प नहीं माना जा रहा है। अभी 65 मिमी तक के सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी प्रति 100 स्टिक 5 रुपये है जो 70-75 मिमी के फिल्टर वाले सिगरेट पर भी लगता है। इसके अलावा वर्ष 2023 से लागू राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) साइज, फिल्टर के टाइप और फ्लेवर जैसे कारकों के आधार पर 230 रुपये से 850 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक है।

टोबैको प्रोडक्ट्स को ‘सिन गुड्स’ कहा जाता है। इन पर अभी 53 फीसदी टैक्स लगता है लेकिन फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 75 फीसदी की सिफारिश से यह काफी कम ही है। सरकार को सिगरेट और पान मसाला समेत तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स से वित्त वर्ष 2023 में ₹72,788 करोड़ का रेवेन्यू मिला था।

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