Terror Funding Case: जम्मू कश्मीर के बारामुला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की है.
इंजीनियर राशिद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत से अपनी जमानत याचिका पर फैसला लेने की मांग की थी. उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि निचली अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, लेकिन बाद में ये कह दिया कि इस मामले में फैसले का अधिकार उसके पास नहीं है. निचली अदालत का कहना था कि ये मामला एमपी/एमएलए अदालत के क्षेत्राधिकार में आता है और इसलिए वह इस पर फैसला नहीं कर सकती.
वकील ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की
इंजीनियर राशिद के वकील ने ये भी कहा कि निचली अदालत ने तीन महीने पहले ऑर्डर रिजर्व किया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि संसद के तीन सत्र अब तक खत्म हो चुके हैं और अगले बजट सत्र का आगमन भी होने वाला है, लेकिन इंजीनियर राशिद के संसदीय क्षेत्र को संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में उन्होंने जल्दी सुनवाई की मांग करते हुए अदालत से इसे प्राथमिकता देने की अपील की.
अगली सुनवाई 30 जनवरी को
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की ओर से फैसले में देरी पर संज्ञान लिया और अब 30 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की है. इस तारीख को अदालत इस जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है.
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