निवेशकों के लिए अच्छी खबर, डीमैट खाते निष्क्रिय होने की सीमा बढ़कर 2 साल हुई Demat Account: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने डीमैट खाते निष्क्रिय होने की सीमा बढ़ाकर 2 साल कर दी है. अभी 12 महीने तक डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है. एप में देखें

Demat Account: अगर आपका भी डीमैट खाता (Demant Account) तो आपके लिए जरूरी खबर है. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने डीमैट खाते निष्क्रिय होने की सीमा बढ़ाकर 2 साल कर दी है. अभी 12 महीने तक डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है. बता दें कि एक डीमैट अकाउंट स्टॉक एक्सचेंजों से शेयर खरीदने और बेचने के लिए गेटवे का काम करता है. डीमैट खाते में खरीदे गए शेयर रखे जाते हैं. बता दें कि ज़ी बिजनेस ने बीते साल 3 नवंबर को इस पर खबर दी थी.

म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और EGR के सौदे किए तो एक्टिव में गिनती होगी. वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS), बायबैक (Buyback) और ओपन ऑफर में हिस्सा लिया तो भी एक्टिव रहेंगे. कैश/डेरिवेटिव/करेंसी/कमोडिटी/डेट सौदे भी एक्टिव में मान्य हैं. ई-मेल, मोबाइल, एड्रेस बदला या KYC करवाए तो एक्टिव माने जाएंगे. 

ये भी पढ़ें- Diwali Muhurat Trading 2024: Defence Stock समेत ये 5 शेयर देंगे धमाकेदार रिटर्न

इनएक्टिव डीमैट खाते को ऐसे करें एक्टिव

इनएक्टिव डीमैट खाते एक्टिव तभी होगा जब इन पर्सन वेरिफिकेशन हो जाएगा. वीडियो के जरिए इन पर्सन वेरिफिकेशन से भी एक्टिवेशन संभव होगा. एक्टिव नहीं पर नए नियम से एक्टिव, वो एक्टिव माने जाएंगे.

 

इससे पहले, इस साल जून में सेबी ने बेसिक सर्विस डीमैट खातों के लिए लागू सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपये से 5 गुना बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया था. यह कदम निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है. नया नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो गया है. बेसिक सर्विस डीमैट खाता, नियमित डीमैट खाते का अधिक बेसिक वर्जन है, जिसे नियामक ने 2012 में छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों पर डीमैट शुल्क का बोझ कम करने के लिए शुरू किया था.

डीमैट खाते निष्क्रिय होने की सीमा बढ़कर 2 साल हुई

अभी 12 महीने तक डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं तो इनैक्टिव

MF/IPO/SGB/EGR के सौदे किए तो सक्रिय में गिनती

OFS/ बायबैक/ओपन ऑफर में हिस्सा लिया तो भी सक्रिय

कैश/डेरिवेटिव/करेंसी/कमोडिटी/डेट सौदे भी सक्रिय में मान्य

ई-मेल/मोबाइल/पता बदला/KYC तो एक्टिव माने जाएंगे

इनैक्टिव के बाद एक्टिव तभी जब इन पर्सन वेरिफिकेशन हो

वीडियो इन पर्सन वेरिफिकेशन से भी एक्टिवेशन संभव होगा

एक्टिव नहीं पर नए नियम से एक्टिव, वो एक्टिव माने जाएंगे

ज़ी बिजनेस ने बीते साल 3 नवंबर को दी थी इस पर खबर

Read More at www.zeebiz.com