बेटी से शादी करने के ल‍िए पत्‍नी की जान लेने पर उतारू शख्‍स

World Latest News: संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना स्टेट में एक शख्स अपनी सौतेली बेटी से शादी के सपने संजो रहा था। इसके लिए वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। उसने पत्नी को मारने के लिए कई तरीके आजमाए। लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। आरोपी पत्नी को कोक/शराब में कोकेन, MDMA (अवैध रूप से बनाई जाने वाली एक दवा) के साथ जहर मिलाकर देता था। उसका मकसद पत्नी की बेटी से शादी करना था। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने बेटी के साथ भागने की योजना भी बनाई थी। आरोपी का नाम अल्फ्रेड डब्ल्यू रुफ है। जो 71 साल का है।

बेटी और सहेली ने दी थी ड्रग्स

आरोपी ने स्वीकार किया है कि 2021 के अंत में उसने पत्नी को लगभग 12 बार जहर देकर मारने की कोशिश की थी। रुफ ने सोमवार को US की वेन काउंटी कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार किया है। रुफ के अनुसार साजिश में सौतेली बेटी और उसकी एक सहेली शामिल थी। जिन्होंने पत्नी के पेय में मिलाने के लिए ड्रग्स मुहैया करवाई थी। बेटी मां को इसलिए मरवाना चाहती थी कि वह रुफ से शादी कर सके और मां की जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा हड़प सके।

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रुफ ने स्वीकार किया है कि उसे पता था कि ड्रग्स और धीमा जहर पत्नी को मौत के घाट उतार देगा। उसका मकसद भी यही था। जैसे ही महिला जहर मिला पेय पीती थी, वह 13 घंटे के लिए बेहोश हो जाती थी। जिसके बाद बेटी और उसकी दोस्त घर आते थे। वे लोग मिलकर सेक्स करते थे। पत्नी को शुरू में पता नहीं लगा। लेकिन जब वह 6 बार कोक पीने के बाद अस्पताल में दाखिल हुई तो उसने पुलिस को बुला लिया। क्योंकि डॉक्टरों की रिपोर्ट में जिन दवाओं को लेने का खुलासा हुआ था। वे दवाएं उसने नहीं ली थीं। यह 2022 की शुरुआत की बात है।

शराब के गिलास में मिला था जहर

महिला को बिना किसी कारण सिरदर्द, नींद न आना, दस्त आदि की दिक्कतें हो गई थीं। जिसके बाद जांच में पता लगा कि उसकी बॉडी में कोकेन और जहर मिला है। जिसका सेवन महिला ने नहीं किया था। बाद में महिला ने पुलिस को वो गिलास मुहैया करवाया, जिसमें उसने शराब पी थी। जिसमें पुलिस को जहर मिला। इसके बाद शक के आधार पर पति को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने बताया कि सौतेली बेटी और उसकी सहेली को अरेस्ट नहीं किया गया है। उनके खिलाफ जांच की जा रही है। वहीं, रुफ को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी के खिलाफ जान का जोखिम पैदा करने वाले गंभीर हमले की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

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Aug 27, 2024 21:52

Written By

Parmod chaudhary

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