सेबी (SEBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) और रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया है। इसके साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेबी के इस एक्शन पर अब अनिल अंबानी की ओर से उनके प्रवक्ता का बयान आया है। प्रवक्ता ने आज रविवार को कहा कि अनिल अंबानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। वे कानूनी सलाह के आधार पर उचित कदम उठाएंगे।
Anil Ambani के प्रवक्ता ने क्या कहा?
प्रवक्ता ने बयान में कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े एक मामले में सेबी के 11 अगस्त 2022 के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए अंबानी ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। बयान के अनुसार, वे ‘पिछले ढाई वर्षों से अंतरिम आदेश (11 फरवरी, 2022 के) का पालन कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा, ‘अनिल अंबानी उस मामले में सेबी द्वारा पारित 22 अगस्त 2024 के अंतिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के अनुसार अगला कदम उठाएंगे।’
SEBI ने 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया
सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा था कि उन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस से धन की हेराफेरी करने की योजना बनाई थी। रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस ग्रुप की एक लिस्टेड सब्सिडियरी कंपनी है जिसके वे चेयरमैन हैं। प्रतिबंध के तहत अनिल और अन्य 24 इकाइयां प्रतिभूति बाजार में लेन-देन नहीं कर पाएंगे। उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सिक्योरिटीज की खरीद, बिक्री या अन्य प्रकार से लेनदेन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटीज मार्केट से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपने 222 पेज के फाइनल में ऑर्डर में सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी ने RHFL के प्रमुख मैनेजेरियल कर्मचारियों की मदद से RHFL से पैसों का हेरफेर करने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई, जिसमें उन पैसों को खुद की संबद्ध एंटिटीज के लिए लोन के रूप में दिखाया गया था।
बाकी 24 एंटिटीज में कौन शामिल
सेबी की ओर से प्रतिबंधित की गईं बाकी 24 एंटिटीज में RHFL के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह भी शामिल हैं। सेबी ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित बाकी एंटिटीज पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना या तो अवैध रूप से ऋण प्राप्त करने या RHFL से पैसे के अवैध ट्रांसफर में मीडिएटर के रूप में काम करने के लिए लगाया गया है।
अनिल अंबानी समेत 25 के खिलाफ SEBI का एक्शन, सिक्योरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित
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