नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग (Media Briefing) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर गाइडलाइंस (Guidelines) तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने इस मामले में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को भी निर्देश दिया है कि वो एक माह के भीतर केंद्र सरकार (Central Government) को अपने सुझाव दें।
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