सेबी ने इसके अलावा मोहित मंगनानी को 5 साल की अवधि के लिए किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या किसी सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है. सेबी ने मंगनानी को नियामक के ‘स्कोर्स’ प्लेटफॉर्म पर मिलीं सभी शिकायतों का तीन महीनों के अंदर निपटान करने का निर्देश भी दिया है.
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