कंपनियां सिर्फ उन पब्लिक शेयरधारकों के नाम और उनकी हिस्सेदारी का खुलासा करती है, जिनके पास स्टॉक में 1 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी होती है। इन पब्लिक शेयरधारकों में विदेशी या घरेलू संस्थानों, या व्यक्तिगत निवेशक शामिल होते हैं। हालांकि, कंपनी एक्ट के तहत एक ऐसा भी प्रावधान है, जो कंपनियों को अपने सभी शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने का आदेश देता है, भले ही उनके पास हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से कम हो। हालांकि इस नियम या प्रावधान के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है।
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