रामपुर। शत्रु संपत्ति (Enemy Property) की जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तजीन फात्मा और बड़े बेटे अदीब आजम व उनकी बहन निकहत अखलाक सोमवार को कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने अब पांच मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है।
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शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नौ मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप है।
दरअसल, यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर (Mohammad Ali Jauhar University campus) के अंतर्गत आने वाली भूमि का है। जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी 1947- 48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी।
रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया तथा पन्ने फटे हुए पाए गए थे।
इस मामले में विवेचना के बाद सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, बहन निखहत अखलाक समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आजम की पत्नी तंजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब आजम व बहन निखहत अखलाक की कोर्ट ने सोमवार तक की अंतरिम जमानत दी थी। सोमवार को तीनों एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट (MP-MLA Magistrate Trial Court) में हाजिर हुए। कोर्ट ने तीनों की अंतरिम जमानत पांच मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।
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