MCD Property Tax Date: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति कर भुगतान की तारीख तय कर दी है. अंतिम तारीख 31 मार्च तक संपत्ति का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. एमसीडी ने सभी संपत्ति कर दाताओं से अपने संपत्तियों के करों कीा भुगतान करने को कहा है. संपत्ति कर भुगतान की डेडलाइन एमसीडी ने 31 मार्च तय की है. तय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करना करदाताओं को महंगा पड़ सकता है. एमसीडी के मुताबिक करदाताओं पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
वेस्ट जोन के एमसीडी इंस्पेक्टर दुष्यन्त कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि करदाताओं की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है. एमसीडी ने करदाताओं को एक दिन का अतिरिक्त समय दिया है. संपत्ति मालिक और उपभोक्ता 31 मार्च की अंतिम तिथि से पहले करों का भुगतान कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. उन्होंने जानकारी दी कि नगर निकाय के कार्यालयों में उचित व्यवस्था की गई है. करदाताओं को असुविधा नहीं होगी.
एमसीडी ने तय की संपत्ति कर दाखिल करने की तारीख
वेस्ट जोन के अधिकारी पारस सिंह ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के सभी संपत्ति कर कार्यालय जोनल और मुख्यालय स्तर पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे. एमसीडी ने संपत्ति करदाताओं को पर्याप्त समय देने का फैसला लिया है.
पर्याप्त समय के साथ अतिरिक्त सुविधा का उठाएं लाभ
इसलिए सभी संपत्ति मालिकों और उपभोक्ताओं से अपील है कि पर्याप्त समय के साथ अतिरिक्त सुविधा का लाभ उठाएं. दिल्ली वालों के लिए एमसीडी ने घोषणा कर दी है. अगर आप दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और अब तक संपत्ति करों का भुगतान नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए है. संपत्ति कर कार्यालय जोनल और मुख्यालय स्तर पर शनिवार को भी खोलने का एमसीडी ने फैसला लिया है.
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