Devendra Singh Yadav Released: छत्तीसगढ़ के भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को रायपुर जेल से रिहा किया गया. उन्हें जून 2024 में जैतखाम कटाई विरोध और बलोदाबाजार कलेक्टर के परिसर में आगजनी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. जेल से रिहाई होने पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव कहते हैं, “मैं भिलाई के लोगों और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया.”
युवक कांग्रेस, एनएसयूआई ने जेल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए. उन्होंने कांग्रेस नेता का जमकर स्वागत किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने देवेंद्र यादव के समर्थन में नारेबाजी भी की.
Raipur, Chhattisgarh: Congress MLA from Bhilai, Devendra Singh Yadav says, “I would like to sincerely thank the people of Bhilai and all the members of the Congress Party who supported me” https://t.co/yDLRHwWmVe pic.twitter.com/9YST5UJ2sJ
— IANS (@ians_india) February 21, 2025
रायपुर जेल में बंद भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के निर्देश दिये हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायक को शुक्रवार (2 फरवरी 2025) शाम तक जेल में ही रहना होगा. जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ सकेंगे.
Raipur, Chhattisgarh: Congress MLA from Bhilai, Devendra Singh Yadav, was released from Raipur jail after being granted bail by the Supreme Court. He was arrested in June 2024 in connection with the Jaitkham cutting protest and arson at the Balodabazar Collector’s premises.… pic.twitter.com/Zl5dICVsz5
— IANS (@ians_india) February 21, 2025
क्या है मामला
पिछले साल 10 जून 2024 को सतनामी समाज के जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज के लोगों ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया था. मामले में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भी भीड़ को भड़काने और आंदोलनकारियों का साथ देने के आरोप लगाए गए थे और मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद 17 अगस्त 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया.
जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की ओर से उनके वकील ने कहा, “बलौदाबाजार हिंसा वाले दिन कांग्रेस विधायक सिर्फ सभा में शामिल हुए थे, इस दौरान ना तो वे मंच पर चढ़े और ना ही उन्होंने कोई भाषण दिया. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस विधायक ने भीड़ को भड़काने का प्रयास किया था.”
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