
मुजफ्फरनगर। करीब 15 साल पहले चौरावाला गांव में पकड़े गए सिंथेटिक दूध बनाने के प्रकरण में दोषी सद्दाम को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय के पीठासीन अधिकारी कमलापति द्वितीय ने फैसला सुनाया। ककरौली थाना क्षेत्र के चौरावाला गांव में तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीके राठी ने पुलिस टीम के साथ सद्दाम के घर छापा मारा था। मौके से करीब 80 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा गया।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने प्रकरण की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। मंगलवार को आरोपी सद्दाम पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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