
मुजफ्फरनगर। मीरापुर उपचुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में नामजद पूर्व सांसद कादिर राना की जमानत अर्जी स्वीकार हो गई। करीब 25 दिन पहले थाना रामराज के गांव फरीदपुर और उसके कुछ दिन बाद गांव रहड़वा में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर पूर्व सांसद और उनके दर्जनों समर्थको पर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे।
मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राना की पुत्रवधु सुम्बुल राना को प्रत्याशी बनाया था। करीब 25 दिन पहले मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव फरीदपुर में पूर्व सांसद कादिर राना पर समर्थकों सहित सुम्बुल राना के पक्ष में बिना अनुमति चुनावी जनसभा करने का आरोप लगा था। थाना रामराज पुलिस ने पूर्व सांसद और उनके 12 समर्थकों पर आरोप लगाया था कि सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर गांव निवासी राजपाल के घर के सामने मुख्य मार्ग पर चुनावी जनसभा चल रही थी।
पुलिस ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। थाना रामराज में तैनात सब इंस्पेक्टर देवकी नंदन ने 10 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के गांव रहड़वा में सरकारी पंचायत घर में पूर्व सांसद कादिर राना और उनके करीब डेढ दर्जन समर्थकों ने आठ नवंबर को बिना अनुमति जनसभा की। जिसके बाद उक्त मामले में भी उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी।
मंगलवार को पूर्व सांसद कादिर राना ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में पेश होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोनों मामलोंं मेंं जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बताया कि कोर्ट ने दोनों मामलों में पूर्व सांसद की जमानत स्वीकार करते हुए बाकी आरोपियों के बारे में थाने से आख्या तलब की है।
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